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स्मृति ईरानी के फर्जी डिग्री विवाद मामले में 18 अक्टूबर को आएगा फैसला

चुनाव से पहले स्मृति ईरानी ने तीन बार पढ़ाई संबंधी हलफ़नामा दायर की थी लेकिन उनपर आरोप है की तीनो बार जो जानकारी दी गयी वह अलग अलग है।

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Deepak Kumar
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स्मृति ईरानी के फर्जी डिग्री विवाद मामले में 18 अक्टूबर को आएगा फैसला

File photo (Getty Images)

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चुनाव आयोग ने कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के मामले में शिक्षा संबंधी सभी जानकारी दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट को सौंप दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि स्मृति ईरानी के डिग्री संबंधित सभी कागजात कोर्ट को दे दिए गए हैं। अब कोर्ट इस मामले में 18 अक्टूबर को अपना फ़ैसला सुनायेगा।

दरअसल चुनाव से पहले स्मृति ईरानी ने तीन बार पढ़ाई संबंधी हलफ़नामा दायर की थी लेकिन उनपर आरोप है की तीनो बार जो जानकारी दी गयी वो अलग अलग है। 2004 के चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के मुताबिक 1993 में बारहवीं करने के बाद स्मृति ईरानी ने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेसपॉन्डेंस में बीए किया।

2011 में राज्यसभा चुनाव में दिए हलफ़नामे के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉरेसपॉन्डेंस से 1994 में बी कॉम पार्ट 1 बताया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिए हलफनामे में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कॉरेसपॉन्डेंस से 1994 में बी कॉम फर्स्ट ईयर बताया है।

इस मामले में स्मृति ईरानी के वक़ील का कहना है कि 2011 और 2014 का हलफनामा एक ही है, इसलिए डिग्री का विवाद ही गलत है।

Source : News Nation Bureau

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