जौहर यूनिवर्सिटी मामले (Jauhar University case) में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (SP leader Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका वाली याचिका पर कहा कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी पर कोई सरकारी एक्शन नहीं होगा. SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत के तौर पर 13.8 हेक्टेयर जमीन को डीएम के हवाले करने की शर्त संबंधी निर्देश पर भी रोक लगा दी है.
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने के लिए लगाई गई शर्त पहली नजर में ही आधारहीन है. साथ ही SC ने आजम खान की याचिका पर भी नोटिस जारी किया है. गौरतलब है कि आजम खान को भले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से शत्रु संपत्ति मामले में जमानत दे दी हो, मगर जमानत की कई शर्तें उन्हें परेशान करने वाली थीं. शर्तों के तहत हाईकोर्ट ने उनके जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित शत्रु संपत्ति को कब्जा मुक्त कराए जाने की भी शर्त रखी थी.
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में पैमाइश कर शत्रु संपत्ति नियम के तहत जौहर यूनिवर्सिटी के दो भवनों को गिराए जाने का नोटिस जौहर यूनिवर्सिटी को थमाई थी. इस पर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए भवन न गिराए जाने का आग्रह किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी है.