दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी है. रॉबर्ट वाड्रा को सशर्त जमानत दी गई है. जमानत के लिए वाड्रा को 5 लाख मुचलका राशि जमा करानी होगी. इसके साथ ही वो बिना परमिशन विदेश नहीं जा सकते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा को अग्रिम जमानत दी गई है. वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा की अग्रिम जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 29 मार्च को सुनवाई हुई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है. ईडी के वकील डीपी सिंह ने कहा था कि हमारे पास वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
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बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति की जांच चल रही है. ईडी ने लंदन में एक फ्लैट को लेकर वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था. ईडी का आरोप है कि लंदन स्थित फ्लैट मनोज अरोड़ा के बजाय वाड्रा का है और फ्लैट हथियार डीलर संजय भंडारी से वर्ष 2010 में खरीदा गया था. इस मामले को लेकर ईडी ने कई बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भी की है.
Source : News Nation Bureau