सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया।
इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य तीन को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। जबकि छह अन्य आरोपी इस मामले में पहले से ही जमानत पर हैं।
अब इन सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) 153 (दंगा भड़काना), 153A (दो समुदायों के बीच नफरत फैसला), 295 (गलत मकसद से धार्मिक ढांचे को नुकसान पहुंचाना), 295A (धार्मिक भावनाओं को भड़काना) और 505 (भाषण के जरिये नफरत फैलाना) के तहत मुकदमा चलेगा।
Special CBI court rejects discharge application, charges to be framed against all 12 accused in #Babri case pic.twitter.com/wNRpdz0ImR
— ANI UP (@ANINewsUP) May 30, 2017
अदालत इस मामले में महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बलिकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेम जी, चंपत राय बंसल. महंत धर्म दास और सतीश प्रधान को पहले ही जमानत दे चुकी है।
अदालत अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही है।
सभी आरोपियों को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।
जमानत के बाद अदालत में सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ डिस्चार्ज पेटीशन दाखिल करते हुए आरोप तय नहीं किये जाने के खिलाफ गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीबीआई ने आरोपों को खारिज किए जाने की अर्जी का विरोध किया था।
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आरोपियों के वकील प्रशांत अटल ने कहा, 'हमने डिस्चार्ज पेटीशन दिया है और अगर कोर्ट इसे खारिज कर देता है तो सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे।'
इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी और जल संसाधन मंत्री उमा भारती समेत 12 लोगों को अदालत में निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने किसी भी आरोपी को निजी पेश से छूट नहीं देने और मामले को स्थगित नहीं किए जाने का आदेश दे रखा है।
बाबरी विध्वंस से जुड़े दो मामलों में कोर्ट में आरोप तय किए जाएंगे। अन्य लोगों में महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेम जी, चंपत राय बंसल, महंत धर्म दास और सतीश प्रधान के खिलाफ दूसरे मामले में आरोप तय किए जाएंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी थी क्योंकि फिलहाल वह राज्यपाल के गवर्नर हैं और उन्हें संवैधानिक छूट मिली हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही आडवाणी, जोशी, भारती और अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ चल रहे मामले को रायबरेली से हटाकर लखनऊ कोर्ट में भेज दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल को निर्देश में कहा था कि आडवाणी (89), जोशी (83) और उमा (58) के अलावा बाकी सभी आरोपियों पर बाबरी ढांचा ढहाए जाने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा। न्यायालय ने मामले की सुनवाई रोजाना कराने और दो साल में सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया है।
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HIGHLIGHTS
- बाबरी मामले में आडवाणी, जोशी उमा समेत 12 अन्य के खिलाफ चलेगा आपराधिक साजिश का मुकदमा
- सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत अन्य तीन को दी जमानत
- सभी आरोपियों को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है
Source : News Nation Bureau