मुंबई में विशेष एनआईए अदालत (Special NIA court) ने मालेगांव बम धमाके की आरोपी और हाल ही में भोपाल से बीजेपी सांसद बनीं प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) की याचिका को खारिज कर दिया है. साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने कोर्ट में पेशी से स्थायी छूट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को रद कर दिया.
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भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सप्ताह में एक बार कोर्ट में उपस्थित होने से स्थायी छूट की याचिका दायर की थी. उनके वकील ने कोर्ट से कहा, साध्वी प्रज्ञा सांसद हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन संसद में जाना होगा. इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जाए, लेकिन एनआईए कोर्ट ने उनकी इस याचिका रद्द कर दी. हालांकि, मुंबई की विशेष एनआईए अदालत के अनुसार, मालेगांव बम धमाके से जुडे सभी आरोपियों को सप्ताह में 1 बार अदालत में पेशी के लिए आना ही होगा.
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बता दें कि मालेगांव बम धमाके (Malegaon Blast Case) मामले में प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) 08 जून को मुंबई के एनआईए कोर्ट (NIA Court) में पेश हुई थीं. इस दौरान एनआईए कोर्ट के जज ने साध्वी समेत उपस्थित सभी आरोपियों से सवाल पूछा कि क्या आप बता सकते हैं अब तक कितने गवाहों की गवाही हुई है? इस पर प्रज्ञा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता. जज ने दूसरा सवाल पूछा, अब तक गवाहों के बयान है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में धमाका हुआ था. मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि किसने किया. मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपका क्या कहना है? इस पर फिर प्रज्ञा साध्वी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता.