Advertisment

मुंबई धमाका: अबू सलेम पहुंचा कोर्ट, टाडा की विशेष कोर्ट थोड़ी देर में सुनाएगी सजा

1993 में हुए मुंबई धमाके मामले में मुंबई की विशेष टाडा अदालत 24 साल बाद सज़ा सुनाएगी। मुख्य आरोपी मुस्तफा दोसा और गैंगस्टर अबू सलेम समेत छह दोषियों की सजा तय की जाएगी।

author-image
pradeep tripathi
एडिट
New Update
मुंबई धमाका: अबू सलेम पहुंचा कोर्ट, टाडा की विशेष कोर्ट थोड़ी देर में सुनाएगी सजा
Advertisment

1993 में हुए मुंबई धमाके मामले में मुंबई की विशेष टाडा अदालत 24 साल बाद सज़ा सुनाएगी। मुख्य आरोपी मुस्तफा दोसा और गैंगस्टर अबू सलेम समेत छह दोषियों की सजा तय की जाएगी। 

इन धमाकों में 257 लोग के मारे गए थे। जबकि 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे और करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था। सलेम कोर्ट पहुंच गए हैं।

मुंबई सीरियल धमाका मामले में जून में विशेष टाडा अदालत ने दोसा और अबू सलेम समेत छह को दोषी करार दिया था।

दोसा को टाडा अधिनियम, हथियार कानून और विस्फोटक कानून के तहत दोषी पाया गया है। इसके अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत साजिश और हत्या का भी दोषी ठहराया गया। अबू सलेम को धमाकों के लिए हथियार और विस्फोटकों को गुजरात से मुंबई लाने का दोषी पाया गया था।

और पढ़ें: यूपी में एक और रेल हादसा, शक्तिपुंज एक्सप्रेस के 7 डिब्बे बे-पटरी

टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्ताफ डोसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, करीमुल्ला, रियाज सिददीकी और ताहिर मरचेंट को दोषी करार दिया है।

2007 में पहले चरण की सुनवाई पूरी हुई थी और टाडा अदालत ने याकूब मेमन समेत 100 आरोपियों को दोषी करार दिया था। जबकि कोर्ट ने 23 लोगों को बरी किया था।
दूसरे मुख्य आरोपी याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को फांसी दे दी गई थी।

और पढ़ें: नेताओं की संपत्ति में हुए इजाफे पर SC सख़्त, आयकर विभाग से पूछे सवाल

Source : News Nation Bureau

abu salem 1993 Mumbai Blasts
Advertisment
Advertisment