देश के विभिन्न हिस्सों में अक्सर चलती हुई रेल गाड़ियों पर पत्थर मारने की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त करवाई हो सकती है. कर्नाटक के टूमाकुरू की एक अदालत ने रेल गाड़ी पर पत्थर मारने वाले एक युवक को 60 दिन की सजा या एक हजार रुपए का जुर्माना देने का फैसला सुनाया है. हालांकि बाद में युवक ने एक हजार रुपये का जुर्माना जमा कर दिया. दरअसल 23 सितंबर को करीब 4 बजकर 45 मिनट पर ट्रेन नंबर 20651 बेंगलुरु-टलगुप्पा एक्सप्रेस पर अचानक किसी ने निद्वंदा और हीरेहल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में पत्थर फेंके. पथराव इतने खतरनाक तरीके से फेंका गया था कि रेलगाड़ी के कुछ खिड़कियों के शीशे भी टूट गए. गनीमत रही कि कोई यात्री इस घटना में घायल नहीं हुआ. तुरंत मामले की जानकारी गाड़ी में मौजूद पुलिसकर्मियों को दी गई और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेलवे एक्ट की धारा 154 के तहत टूमाकुरु में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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एक दिन बाद 24 सितंबर को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान 30 साल के शेखर के तौर पर की गई है. शेखर टूमाकुरू का ही रहने वाला है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अक्सर बेंगलुरु और आस पास के जिलों में रेल गाड़ियों पर पत्थर फेंकने की घटनाएं होती रहती है. कुछ शरारती तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ,लेकिन अब इस मामले में अदालत के सख्त रुख के बाद उन्हें उम्मीद है कि रेल गाड़ियों पर पथराव के मामले बंद हो जाएंगे.