सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में शनिवार को दिल्ली की स्थानीय अदालत के समक्ष पेश हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि थरूर को औपचारिक रूप से जमानत दर्ज कराने की जरूरत नहीं है।
शशि थरूर इस मामले में आज यानी शनिवार को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे। उन्हें पिछले महीने समन जारी किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने पत्नी से क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शशि थरूर को एकमात्र संदिग्ध आरोपी बताया था।
अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को करेगा।
इससे पहले, गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को अग्रिम जमानत दी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस सांसद थरूर को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी थी।
कोर्ट ने थरूर को बिना इजाजत देश नहीं छोड़ने के लिए भी कहा था।
3000 पन्नों की चार्जशीट
पुलिस ने 3000 हजार पन्नों की दाखिल की गई चार्जशीट में शशि थरूर पर अपनी पत्नी की आत्महत्या को लेकर क्रूरता करने का आरोप लगाया था।
हालांकि शशि थरूर ने इन आरोपों को बेबुनियाद, आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया था और कहा था कि यह बदले की भावना से चलाये जा रहे अभियान का नतीजा है।
दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और 498ए के अंतर्गत 14 मई को आरोप पत्र दाखिल किए थे।
बता दें कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में अपने कमरे में मृत पाई गई थीं। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने पति शशि थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार से संबंध होने का आरोप लगाया था।
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Source : News Nation Bureau