भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी (Subramaniam Swami) द्वारा कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) के खिलाफ उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर से संबंधित मामले में दायर याचिका को अदालत ने सोमवार को खाजिर कर दिया. थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को खुदकुशी करने के लिए लिए उकसाने का आरोप है. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने मामले को सत्र न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया, जहां 21 फरवरी को मामले में सुनवाई होगी.
बीजेपी सांसद ने अपनी याचिका में अतिरक्ति आरोप तय करने में अदालत की मदद करने और मामले में साक्ष्य विकृत करने के संबंध में दिल्ली पुलिस की निगरानी रिपोर्ट सामने लाने की मांग की थी.
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थरूर के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने याचिका का विरोध किया, जबकि लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मामले में तीसरे पक्ष को दखल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह एक आपराधिक मुकदमा है और मामला दिल्ली पुलिस और आरोपी के बीच का है.
पुलिस ने 14 मई, 2018 को थरूर के खिलाफ पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने और क्रूरता से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया.
पुष्कर (51) की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में दक्षिण दिल्ली के एक होटल के कमरे में 17 जनवरी, 2014 को हुई थी. इससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार के साथ अंतरंग संबंध होने के आरोप लगाए थे.
Source : News Nation Bureau