सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 1984 सिख-विरोधी दंगा मामले में सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए नौ दोषियों को बरी कर दिया. इन लोगों को पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दंगा भड़काने के लिए दोषी ठहराया गया था. पिछले वर्ष नवंबर में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में सजा के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद दोषियों ने सर्वोच्च न्यायालय को रुख किया था.
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और यहां तक कि प्रत्यक्षदर्शियों ने भी उनकी सीधे तौर पर पहचान नहीं की." मामले में जिन्हें मंगलवार को बरी किया गया उनमें गनशेनन, वेद प्रकाश, तारा चंद, सुरेंदर सिंह (कल्याण पुरी), हबीब, राम शिरोमणी, ब्रह्म सिंह, सुब्बर सिंह ओर सुरेंदर मूर्ति शामिल हैं.
Source : IANS