Advertisment

1984 दंगा मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने 9 दोषियों को किया बरी

इन लोगों को पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दंगा भड़काने के लिए दोषी ठहराया गया था.

author-image
yogesh bhadauriya
एडिट
New Update
1984 दंगा मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने 9 दोषियों को किया बरी

सर्वोच्च न्यायालय ने नौ दोषियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया

Advertisment

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 1984 सिख-विरोधी दंगा मामले में सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए नौ दोषियों को बरी कर दिया. इन लोगों को पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दंगा भड़काने के लिए दोषी ठहराया गया था. पिछले वर्ष नवंबर में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में सजा के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद दोषियों ने सर्वोच्च न्यायालय को रुख किया था.

यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश: तेल मिल का पाइप फटने से हुआ अमोनिया गैस का रिसाव, पुलिस कर रही मामले की जांच

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और यहां तक कि प्रत्यक्षदर्शियों ने भी उनकी सीधे तौर पर पहचान नहीं की." मामले में जिन्हें मंगलवार को बरी किया गया उनमें गनशेनन, वेद प्रकाश, तारा चंद, सुरेंदर सिंह (कल्याण पुरी), हबीब, राम शिरोमणी, ब्रह्म सिंह, सुब्बर सिंह ओर सुरेंदर मूर्ति शामिल हैं.

Source : IANS

Supreme Court Delhi High Court Trilokpuri 1984 anti-Sikh riots Trilokpuri area
Advertisment
Advertisment