सुप्रीम कोर्ट ने रोडरेज मामले में कांग्रेस नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या से बरी कर दिया है और सिर्फ मारपीट की धाराओं के तहत कोर्ट ने दोषी मानते हुए 1 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे आरोपी रूपिंदर को पूरी तरह से बरी कर दिया है।
इस मामले में जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने 18 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
नवजोत सिंह सिद्धू का दावा है कि गुरनाम सिंह की मौत की वजह रोडरेज नहीं था और इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में भी की गई है।
आपको बता दें कि साल 1988 में पटियाला में शेरनाला गेट चौराहे के पास सिद्धू और रुपिंदर सिंह संधू कार में बैठे हुए थे और दो साथियों के साथ बैंक से निकले गुरनाम सिंह ने उन्हें गाड़ी हटाने के लिये कहा और इसी को लेकर कहासुनी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरनाम की पिटाई कर दी थी जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
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Source : News Nation Bureau