Advertisment

2 साल से अधिक सजा पाने वाले नेता चुनाव लड़ें या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने मांगा जवाब

2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर जीवन भर पाबंदी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने 7 दिन में जवाब मांगा है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
2 साल से अधिक सजा पाने वाले नेता चुनाव लड़ें या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

Advertisment

2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर जीवन भर पाबंदी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने 7 दिन में जवाब मांगा है। इससे पहले चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर याचिकाकर्ता की मांग का समर्थन किया था।

इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। फिलहाल ,जनप्रतिनिधित्व कानून के मौजूदा प्रावधान के तहत सजा काटने के 6 साल तक ही चुनाव लड़ने पर रोक का नियम है।

दरअसल बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई एक साल में पूरा करने के लिये स्पेशल फास्ट कोर्ट बनाया जाए।

याचिका में ये भी मांग की गई है कि सजायाफ्ता व्यक्ति के चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए।

और पढ़ें: बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी, जोशी और उमा से मांगा लिखित जवाब

HIGHLIGHTS

  • 2 साल की सजा पाने वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर जीवन भर पाबंदी को लेकर SC में हुई सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिनों में जवाब मांगा, 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई 

Source : News Nation Bureau

Supreme Court election commission PIL electoral reforms
Advertisment
Advertisment
Advertisment