सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से पूछा है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस पर सभी राज्यों से जवाब मांगा है।
बता दें कि एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसी को भी रिटायर होने के बाद पब्लिक फण्ड पर बंगला नहीं दिया जाना चाहिए।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यूपी सरकार के उस कानून को चुनौती दी गई थी, जिसमे राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमन्त्रियों को बंगला आवंटित करने की इजाजत दी थी।
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इसी मामले में एमकिस क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम की राय थी कि सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही नहीं, बल्कि पूर्व रास्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी सरकारी बंगला नहीं दिया जाना चाहिए।
इसके बाद कोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल और सभी राज्यों के एडिशनल एडवोकेट जनरल को सुनने का फैसला लिया। मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
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Source : News Nation Bureau