सुप्रीम कोर्ट आधार को विभिन्न योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कहा कि 14 दिसंबर को अपराह्न दो बजे मामले की सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ताओं ने बैंक खाते और मोबाइल नंबर सहित विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने के मामले में अंतरिम राहत को बढ़ाने की मांग की है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार के साथ बैंक खातों को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने संकेत दिया था कि आधार के साथ योजनाओं को जोड़ने की सीमा बढ़ाई जाएगी। उन्होंने हालांकि, कहा कि आधार को मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने की समय-सीमा को बढ़ाने में कुछ कठिनाइयां हैं।
आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टुस्वामी और अन्य ने आधार अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
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Source : News Nation Bureau