Advertisment

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र की आपत्ति खारिज कर जस्टिस बोस और बोपन्ना की सिफारिश फिर भेजी

कॉलेजियम ने कहा है कि वरिष्ठता पर मेरिट को तरजीह दी जानी चाहिए. सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देकर सिफारिश पर फिर से विचार करने को कहा था.

author-image
Nihar Saxena
एडिट
New Update
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र की आपत्ति खारिज कर जस्टिस बोस और बोपन्ना की सिफारिश फिर भेजी

सर्वोच्च न्यायालय

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज कर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की लेकर सिफारिश एक बार फिर केंद्र सरकार के पास भेजी है. कॉलेजियम ने कहा है कि वरिष्ठता पर मेरिट को तरजीह दी जानी चाहिए. सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देकर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की सिफारिश पर कॉलेजियम को फिर से विचार करने को कहा था.

यह भी पढ़ेंः ममता दीदी मुझे थप्‍पड़ मारना चाहती हैं, उनका थप्‍पड़ भी मेरे लिए आशीर्वाद के समान, पुरुलिया में बोले पीएम नरेंद्र मोदी

स्वीकृत पद 31 पद पर 27 न्यायाधीश
इसके साथ ही कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की सिफारिश भी केंद्र को भेजी है. कॉलेजियम ने 12 अप्रैल को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एएस बोपन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के 31 पद स्वीकृत हैं. फिलहाल न्यायालय में 27 न्यायाधीश हैं.

यह भी पढ़ेंः SCC पेपर लीक मामले में लाखों छात्रों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने किया ये ऐलान

वरिष्ठता क्रम में न्यायाधीश बोस का 12वां नंबर
न्यायमूर्ति बोस न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता के क्रम में 12वें नंबर पर हैं. उनका मूल उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय रहा है. न्यायमूर्ति बोपन्ना वरिष्ठता क्रम में 36वें नंबर पर हैं. पिछले साल जब न्यायमूर्ति बोस के नाम की सिफारिश दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए की गयी थी तब भी सरकार ने उनका नाम लौटा दिया था.

HIGHLIGHTS

  • कॉलेजियम ने कहा है कि वरिष्ठता पर मेरिट को तरजीह दी जानी चाहिए.
  • इसके पहले कॉलेजियम ने कहा है कि वरिष्ठता पर मेरिट को तरजीह दी जानी चाहिए.
  • सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के 31 पद स्वीकृत हैं. फिलहाल न्यायालय में 27 न्यायाधीश हैं.

Source : Arvind Singh

Supreme Court Collegium Justice Aniruddha Bose Reiterated Names Justice AS Bopanna Refute centre Plea
Advertisment
Advertisment
Advertisment