Advertisment

यौन शोषण के आरोप झेल रहे तहलका संस्थापक तरुण तेजपाल को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, चलेगा मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ तेजपाल की याचिका को खारिज किया है बल्कि गोवा की निचली अदालत को आदेश दिया है कि वो इस मामले में छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करे

author-image
Aditi Sharma
एडिट
New Update
यौन शोषण के आरोप झेल रहे तहलका संस्थापक तरुण तेजपाल को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, चलेगा मुकदमा

तरुण तेजपाल (फोटो- IANS)

Advertisment

यौन शोषण के आरोपों को झेल रहे तहलका संस्थापक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तरुण तेजपाल की याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल उन्होंने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को रद्द करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ तेजपाल की याचिका को खारिज किया है बल्कि गोवा की निचली अदालत को आदेश दिया है कि वो इस मामले में छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करे.

यह भी पढ़ें: 'टुकड़े-टुकड़े' गैंग की शेहला रशीद ने जम्मू-कश्मीर पर बोला बड़ा झूठ, सेना ने सच सामने ला किया बेनकाब

क्या हैं तरुण तेजपाल पर आरोप?

एक पूर्व जूनियर महिला सहकर्मी ने पत्रकार तरुण तेजपाल पर 2013 में गोवा में उनके द्वारा आयोजित एक सम्मेलन थिंकफेस्ट के दौरान दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था जिसके बाद गोवा की निजली अदालत में उनके खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मामला दायर किया गया था. तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में दोषी नहीं होने का दावा किया था और खुद को निर्दोष बताया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए गोवा की निचली अदालत में तेजपाल के खिलाफ तय आरोप रद्द करने से मना कर दिया.

यह भी पढ़ें: पाकिस्‍तान के PM इमरान खान संकट में, सरकार और सेना के बीच बढ़ी दूरियां

इसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और घिनौना है. इस मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है. ऐसे में गोवा की निचली अदालत को 6 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा.

Supreme Court Goa Me Too Tarun Tejpal Sexual Assault Case Sexual Assualt Case
Advertisment
Advertisment
Advertisment