सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के.वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त (वीसी) टी.एम. भसीन की नियुक्ति को बरकरार रखा है। न्यायालय ने इन दोनों नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका को खारिज करते हुए कहा, 'हमें सीवीसी चौधरी और वीसी भसीन की नियुक्ति रद्द करने का कोई आधार नहीं मिला।'
कॉमन कॉज ने चुनौती दी थी कि नियुक्तियां कथित तौर पर 'संस्थागत अखंडता' के सिद्धांत का उल्लंघन कर हुई थीं।
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Source : IANS