निर्भया कांड के दोषी अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी. पांच जजों जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने चैंबर में सुनवाई कर क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट इससे पहले मुकेश और विनय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर चुका है. अक्षय की क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अब केवल एक दोषी पवन के पास क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने का विकल्प रह गया है.
यह भी पढ़ें : 'शरजील का सपना भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है'
इससे पहले 2012 के निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषियों के वकील एपी सिंह ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर एक फरवरी को होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में दोषियों के वकील एपी सिंह ने दावा किया कि दिल्ली जेल के नियमों के अनुसार, एक ही अपराध के चार दोषियों में से किसी को भी तब तक फांसी नहीं दी जा सकती, जब तक कि आखिरी दोषी ने दया याचिका सहित अपने सभी कानूनी विकल्पों को समाप्त नहीं कर दिया हो.
दोषी अक्षय की रिव्यू पिटीशन 2019 के दिसंबर में खारिज हो चुकी है. मंगलवार को उसने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी. उसने अब तक राष्ट्रपति के सामने दया याचिका भी नहीं डाली है. एक अन्य दोषी पवन गुप्ता की रिव्यू पिटीशन जुलाई 2018 में खारिज हो चुकी है. उसने अब तक क्यूरेटिव पिटीशन नहीं डाली है. साथ ही दया याचिका दाखिल करने का विकल्प भी उसके सामने खुला हुआ है.
यह भी पढ़ें : बांद्रा कोर्ट ने डा. कफील खान को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपा
चौथे दोषी विनय शर्मा की ओर से बुधवार को दया याचिका दायर की गई. उसका रिव्यू पिटीशन जुलाई 2018 में खारिज किया जा चुका है. इसी महीने उसकी क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी.
उधर, आज गुरुवार को पवन जल्लाद कड़ी सुरक्षा में तिहाड़ जेल पहुंच रहा है. 1 फरवरी को चारों दोषियों को फंदे पर लटकाने (डेथ वारंट के अनुसार तय तारीख) से पहले पवन जल्लाद तिहाड़ जेल में डमी फांसी देने का ट्रायल करेगा और इससे निर्भया के दोषियों के खून सूख जाएंगे. उधर, निर्भया के हत्यारे फांसी से बचने के लिए नित नई कवायद कर रहे हैं. मुकेश की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद विनय ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका पेश कर दी है. उससे पहले अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर दी है.
यह भी पढ़ें : Kobe Bryant के निधन के बाद फेमस रैपर स्नूप डॉग ने शेयर किया मां का इमोशनल मैसेज
कहा जा रहा है कि फांसी की तारीख आगे बढ़ने पर भी पवन जल्लाद तिहाड़ में रहकर चारों दोषियों को डमी फांसी देने की प्रैक्टिस करेगा. इससे पहले तिहाड़ जेल चार बार डमी फांसी देने की प्रैक्टिस कर चुका है. इससे रस्सी की मजबूती आंकी जाती है. 1 फरवरी को फांसी देने के लिए जिस दिन कोर्ट ने ब्लैक वारंट जारी किया था, उसके बाद ही तिहाड़ ने पत्र लिखकर यूपी सरकार से 30 जनवरी को पवन जल्लाद को फांसी देने के लिए बुलाया था.
Source : News Nation Bureau