सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने दीवाली (Diwali) सहित अन्य त्योहार (Festival) और शादियों (Weddings) में पटाखे (firecrackers) और आतिशबाजी (firecrackers) चलाने के लिए निर्देश (direction) जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों (guideline) के अब लोगों को साफ साफ इनको समझ लेना चाहिए, नहीं तो पटाखे चलाने के नाम पर पुलिस उनको जेल भेज सकती है. सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने अपने आदेश में लिखा है कि उनके निर्देशों का पालन कराना थानाध्याक्षों की जिम्मेदारी है, नहीं तो उनको अवमानना का दोषी माना जाएगा. कोर्ट के इस आदेश को 5 प्वाइंट में समझा जा सकता है. क्योंकि अगर पटाखा (firecrackers) चलाने में इन निर्देशों की चूक हुई तो जेल जाने में देर नहीं लगेगी.
5 प्वाइंट में समझें आदेश (5 points)
1. पटाखों (firecrackers) की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों (festivals) तथा शादियों (weddings) पर भी लागू होंगे.
2. दीवाली (Diwali) के अवसर पर पटाखे (firecrackers) रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे.
3. इस आदेश का पालन थानाध्यक्ष कराएंगे और अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो SHO को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा.
4. त्योहार (festivals) और शादियों (weddings) में रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखों (firecrackers) को चलाने की इजाजत.
5. क्रिसमस (Christmas) और नए साल (New Year) पर रात में 11.55 से 12.30 तक ही पटाखे (firecrackers) चलाए जा सकते हैं.
ये है कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने दिवाली के मौके पर इस साल कुछ शर्तों के साथ पटाखा (firecrackers) जलाने की अनुमति दे दी है. हालांकि लोगों को सिर्फ इसके लिए 2 घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक का ही समय मिलेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने पटाखे (firecrackers) में खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है और आप घर बैठे ऑनलाइन पटाखा भी नहीं खरीद पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों (firecrackers) की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है.
पिछले साल लगा दी थी रोक
गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों (firecrackers) की बिक्री और इसे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान कहा कि अगर कम प्रदूषण वाले पटाखे (firecrackers) जलाए जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा.