मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया कि वो तामिलनाडु तो 2000 क्यूसेक पानी दे । कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को तामिलनाडु को 7 अक्टूबर से 18 तक पानी देने को कहा है।
कर्नाटक सरकार ने अदालत को बताया वो तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक कावेरी का पानी देने के आदेश को 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर से लागू करेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कर्नाटक से यह बताने के लिए कहा है कि 30 सितंबर के कोर्ट के निर्देशानुसार उसने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ा या नहीं।
इससे पहले सोमवार को कर्नाटक विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव के जरिए सरकार को राज्य में किसानों के सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मुहैया कराने के पर"उचित" निर्णय लेने के लिए कहा था।
Source : News Nation Bureau