बोफोर्स घोटाला मामले में सीबीआई को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने की अपील खारिज

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने इस अपील को खारिज कर दिया और जांच एजेंसी से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने में 13 वर्षो की देरी करने पर सवाल उठाए

author-image
kunal kaushal
एडिट
New Update
बोफोर्स घोटाला मामले में सीबीआई को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने की अपील खारिज

बोफोर्स घोटाला

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 2005 में ब्रिटेन के हिंदुजा बंधुओं को 155 एमएम होवित्जर बोफोर्स तोप की खरीद में कथित श्वितखोरी के आरोपों से बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने इस अपील को खारिज कर दिया और जांच एजेंसी से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने में 13 वर्षो की देरी करने पर सवाल उठाए.

प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल से कहा, 'हमलोग आपके तर्क और देरी की वजह के बारे में दिए गए कारण से सहमत नहीं हैं.'

अदालत ने हालांकि कहा कि सीबीआई अपनी दलीलें रख सकती है, क्योंकि वह अधिवक्ता अजय अग्रवाल द्वारा 2005 के आदेश को चुनौती देने में एक वादी थी. सीबीआई ने 4,522 दिनों बाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है.

2005 में बोफोर्स तोप की खरीद में कथित रिश्वतखोरी के मामले में ब्रिटेन के श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा को बरी किए जाने के फैसले के विरुद्ध सीबीआई ने इस वर्ष फरवरी में शीर्ष न्यायालय का रुख किया था.

सीबीआई ने कुछ नए तथ्यों का हवाला दिया और कहा कि इसकी जांच कराए जाने की जरूरत है. एजेंसी ने इसे ही आधार बनाकर बोफोर्स मामले को दोबारा खोले जाने का आग्रह किया था'

Source : News Nation Bureau

cbi Central Bureau of Investigation Bofors scandal
Advertisment
Advertisment
Advertisment