सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) की 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पुनर्परीक्षा रद्द किए जाने की पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्परीक्षा कराने का विशेषाधिकार सीबीएसई के पास है और इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
जस्टिस एस ए बोबदे और एल नागेश्वर राव की बेंच ने याचिका दायर करने वाले छात्रों से कहा कि अगर सीबीएसएई पुनर्परीक्षा करा रही है तो उसमें हिस्सा लें।
कक्षा 10वीं की गणित और 12वीं की अर्थशास्त्र के पेपर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी जिसमें पुनर्परीक्षा आयोजित करने को लेकर सीबीएसई के फैसले को चुनौती दी गई थी।
इससे पहले मंगलवार को सीबीएसई ने छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए 10वीं के गणित विषय की दोबारा परीक्षा न करने का फैसला लिया था और कहा कि पेपर लीक का परीक्षा पर कोई असर नहीं हुआ था।
सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने के अलावा कुछ याचिकाओं में पेपर लीक के लिए सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी और एक याचिका में पहले कराए गए परीक्षा के आधार पर रिजल्ट जारी करने की मांग की गई थी।
बता दें कि 30 मार्च को सीबीएसई ने घोषणा की थी कि कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा 25 अप्रैल को कराएगी।
क्या है मामला
सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की परीक्षा 26 मार्च को आयोजित करवाई थी और 10वीं कक्षा के गणित की परीक्षा 28 मार्च को हुई थी जिसमें दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र परीक्षा के पहले ही सोशल मीडिया पर आ गए थे।
सीबीएसई ने दोनों कक्षाओं के पेपर लीक पर एक शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था। बाद में सीबीएसई ने दोनों पेपर को देश भर में फिर से आयोजित कराने का निर्णय लिया था।
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Source : News Nation Bureau