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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए हम भारत की कूटनीतिक कोशिशों में दखल नहीं दे सकते

कोहिनूर हीरा ब्रिटेन से वापस भारत लाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

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Jeevan Prakash
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए हम भारत की कूटनीतिक कोशिशों में दखल नहीं दे सकते

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

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कोहिनूर हीरा ब्रिटेन से वापस भारत लाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कोहिनूर वापिसी को लेकर केंद्र सरकार की कोशिशों से संतुष्ट है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता के इस आग्रह को ठुकरा दिया कि कोहिनूर हीरे के वापसी को लेकर भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों की अदालत निगरानी करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम किसी दूसरे देश (ब्रिटेन) को नीलामी की प्रकिया रोकने का आदेश नहीं दे सकते हैं।'

एनजीओ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ने अदालत से यह आदेश देने की मांग की थी कि ब्रिटेन कोहिनूर हीरे की नीलामी न करे।

पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत सरकार के जवाब से संतुष्ट है कि वह हीरा वापस लाने का प्रयास कर रही है।

आपको बता दें की सिखों और अंग्रेजों के युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने सिख शासन वाले अविभाजित पंजाब पर कब्जा कर लिया था तब महारानी विक्टोरिया को 108 कैरेट का कोहिनूर हीरा उपहार स्वरूप दिया गया था।

टावर ऑफ लंदन में कड़ी सुरक्षा के बीच कोहिनूर को रखा गया है। इस हीरे पर भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान दावा करते हैं।

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Source : News Nation Bureau

Supreme Court kohinoor diamond
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