सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल बढ़ा दी है। ऐसे में अब सुब्रत राय 24 अक्टूबर तक जेल से बाहर रहेंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राय से 200 करोड़ रुपए भी जमा करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सहारा प्रमुख के वकील कोर्ट को एक रोडमैप तैयार करके दें। जिसमें ये बताया जाए कि सहारा प्रमुख पर सेबी का 12 हजार करोड़ रुपए कैसे चुकाया जाएगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को सुब्रत राय की पैरोल अवधि बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी थी। इसके बाद 23 सितंबर को ही इस पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था।
Source : News Nation Bureau