हाजी अली दरगाह से अतिक्रमण हटाने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है।
मुंबई के हाजी अली दरगाह में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि पूरे 908 वर्ग मीटर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाना होगा। इसमें असफल रहने वाले ज़िम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल 22 मार्च 2017 बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाजी अली दरगाह के 908 वर्ग मीटर इलाके में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। जिसके खिलाफ हाजी अली दरगाह ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और फैसले को चुनौती दी।
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मुंबई की हाजी अली दरगाह इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बीएमसी से कहा कि हाजी अली दरगाह का सौंदर्यीकरण होना ही चाहिए। साथ ही कहा कि बीएमसी दरगाह ट्रस्ट के दिए सौंदर्यीकरण के प्लान को या तो मंजूर करे या संशोधन करे या खुद अपना प्लान बताए।
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की मुख्यन्यायाधीश खेहर की बेंच ने कहा कि 908 मीटर में से 171 वर्ग मीटर का इलाका जिसमें मस्जिद है, वहां पर होने वाले तोडफोड पर रोक लगा देंगे।
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साथ ही कोर्ट ने भी कहा था कि ट्रस्ट ये सुनिश्चित करे कि बाकी के अतिक्रमण को हटाने के लिये अथारिटी की मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि लोगों को दरगाह तक पहुंचने में दिक्कत होती है।
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Source : News Nation Bureau