पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamta Benerjee) की छेड़छाड़ (Morphed) से तैयार की गई तस्वीर सोशल मीडिया (Social Media) पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महिला कार्यकर्ता की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंजूर कर ली है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रियंका शर्मा को जमानत (Bail) मिल गई है.
प्रियंका शर्मा के वकील एन के कौल ने बताया कि यह मामला कानून के उल्लंघन का है. एक मीम के लिए 14 दिन की हिरासत कहां तक जायज है. एन के कौल की इस दलील पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि प्रियंका शर्मा को इस तस्वीर के लिए माफी तो मांगनी ही चाहिए. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी खत्म हो जाती है जब यह किसी के अधिकारों का उल्लंघन करती हो. इसलिए प्रियंका को माफी मांगनी चाहिए.
प्रियंका शर्मा को तृणमूल कांग्रेस के नेता विभास हाजरा की शिकायत पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 10 मई को गिरफ्तार किया था. कौल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में हड़ताल के चलते बीजेपी की गिरफ्तार कार्यकर्ता को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़ा. उन्होंने ये भी बताया कि हावड़ा की स्थानीय अदालत ने प्रियंका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था जिसके बाद से वो 11 मई से ही न्यायिक हिरासत में हैं.
आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा ने अपने सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी फोटो कथित रूप से शेयर की थी जिसमें एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर में फोटोशॉप के जरिए ममता का चेहरा लगाया गया था. प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और सोशल मीडिया के अन्य यूजर्स ने इसका जमकर विरोध किया है.
HIGHLIGHTS
- प्रियंका शर्मा को मिली जमानत
- ममता बनर्जी की फोटोशॉप के मामले में हुई थी गिरफ्तार
- स्थानीय अदालत ने प्रियंका को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था
Source : News Nation Bureau