भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी और कोलकाता के पूर्व पुलिस प्रमुख राजीव कुमार को शारदा चिटफंड घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सीबीआई ने राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत दिए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनकी कथित संलिप्तता के लिए जमानत रद्द करने की मांग की थी.
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शुक्रवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व कमिश्नर को नोटिस भेजा है. साथ ही कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि राजीव कुमार हाई रैंक ऑफिसर है. आपको हमें आश्वस्त करना होगा कि उनको कस्टड़ी में लेकर पूछताछ जरूरी है.
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बता दें कि राजीव कुमार ने 2013 में बिधाननगर पुलिस आयुक्त रहते हुए उस विशेष जांच समूह (एसआईटी) की अध्यक्षता की थी, जिसने सारदा मामले की जांच की थी. राजीव कुमार पर मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 में मामले को सीबीआई को सौंप दिया था.
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