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मुजफ्फरपुर नारी निकेतन मामला: कोर्ट ने सात और लड़कियों को परिवार के पास लौटने की अनुमति दी

मुजफ्फरपुर नारी निकेतन पिछले साल लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोपों के बाद खबरों में रहा था.

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yogesh bhadauriya
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(फाइल फोटो)( Photo Credit : News State)

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उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर नारी निकेतन में रहने वाली सात और लड़कियों को उनके परिवारों के पास लौटने की अनुमति दे दी. मुजफ्फरपुर नारी निकेतन पिछले साल लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोपों के बाद खबरों में रहा था. शीर्ष अदालत ने इससे पहले 44 में से आठ लड़कियों को उनके परिवार के पास जाने की इजाजत दे दी थी लेकिन छह लड़कियां ही लौट सकीं. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) की परियोजना ‘कोशिश’ ने अदालत को अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन 15 लड़कियों के अलावा 12 और लड़कियों को चुना गया है जो अपने परिवार के पास लौटेंगी.

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टीआईएसएस की एक रिपोर्ट के बाद नारी निकेतन में लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आया था. न्यायमूर्ति एन वी रमन और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि जब भी लड़कियों के परिवारों की पहचान हो जाती है और उनका सत्यापन हो जाता है तो इन लड़कियों को परिवारों के पास भेजा जा सकता है. टीआईएसएस के वकील ने पीठ को बताया कि आठ में से केवल छह लड़कियां अभी तक परिवारों के पास लौटी हैं. उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, उत्तराखंड और पंजाब की स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी से बच्चियों के परिवार के सदस्यों की पहचान और सत्यापन के लिए सभी जरूरी मदद मुहैया कराने को कहा. 

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Muzaffarpur Case
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