सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश - कोरोना टेस्ट की देशभर में हो एक कीमत, अस्पताल में लगें CCTV

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अस्पतालों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने को भी कहा है. अस्पतालों में मरीजों पर नजर रखने के लिए टीम का गठन भी किया जाना चाहिए.

author-image
Kuldeep Singh
New Update
supreme court

सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में लापरवाही और मरने वाले के शवों के गरिमापूर्ण तरीके से रखे जाना का मसले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से कहा कि हर राज्य में टेस्ट की कीमत एक समान होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह अधिकतम कीमत की सीमा तय करे. राज्य चाहें तो इससे कम कीमत रख सकते हैं. इसके साथ ही अस्पतालों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने को भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों पर नजर रखने के लिए टीम का गठन भी किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः 15 दिन की तय सीमा में मजदूरों को उनके घर भेजे केंद्र और राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बताया कि एलएनजेपी (LNJP) अस्पताल में इलाज में खामियों को उजागर करने वाला वीडियो बनाने वाले डॉक्टर के खिलाफ केस को वापस ले लिया है. कोर्ट ने याद दिलाया कि हम पहले ही कह चुके है कि खामियों को उजागर करने वाले हेल्थ स्टाफ को परेशान न किया जाए.

यह भी पढ़ेंः राहुल गांधी बोले - प्री प्लान था चीन का हमला, सोती रही केंद्र सरकार

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि अंसल बंधुओं की ओर से ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए 5 साल पहले मिले 60 करोड़ रु का क्या इस्तेमाल हुआ? सुप्रीम ने महाराष्ट्र में मरीज और रिश्तेदार को कोविड़-19 की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट न देने के आदेश से असहमति जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि राज्य इस पर फिर से विचार करें. मरीजों और उनके रिश्तेदारों को रिपोर्ट मिलनी चाहिए. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो महाराष्ट्र सरकार से इस बारे में बात करेंगे. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में विस्तृत आदेश आज शाम को वेबसाइट पर अपलोड करेंगे.

Source : News Nation Bureau

Supreme Court covid-19 corona-virus C.C.T.V
Advertisment
Advertisment
Advertisment