तबलीगी जमात में शामिल होने वाले विदेशियों को उनके देश वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है उसे सरकार वापस उनके देश भेजने में सहायता करे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त टिप्पणी संबंधित विभाग के रास्ते में नहीं आएगा, अगर वह आरोपमुक्त किए जाने वाले आदेश के खिलाफ जाते हैं. इसके साथ ही यह भी कहा कि आवेदकों के रिप्रजेंटेशन पर जल्द विचार किया जाए.
बता दें कि 36 विदेशी तबलीगी को कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप से निचली अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था. जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उनके देश भेजने के लिए कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने मोदी सरकार से कहा है कि तबलीगी जमात जो आरोप मुक्त हुए है उनके आवेदन को रिकॉर्ड में लेकर उन्हें अपने देश लौटने में मदद करे. सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ताओं की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि 36 विदेशी तबलीगी को आरोपमुक्त किया गया है. जिसके बाद तबलीगी जमात के इन सदस्यों ने आवेदन करके घर जाने की बात कही थी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन विदेशी नागरिकों को आरोपमुक्त किया गया है अगर उन्हें विदेश जाने में दिक्कत आ रही है तो उनके वकील ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, ताकि उन्हें सुविधा दी जा सके.
Source : News Nation Bureau