सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चैकर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है. मोहम्मद जुबैर को सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने साथ ही यूपी में दर्ज सभी FIR को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया. साथ ही यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी को भी भंग कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज शाम छह बजे तक मोहम्मद जुबैर की रिहाई हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी. अदालत ने कहा है कि उन्हें अंतहीन समय तक हिरासत में बनाए रखना उचित नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि FIR ट्रांसफर संबंधी आदेश सभी मौजूदा एफआईआर और भविष्य में दर्ज होने वाली सभी एफआईआर पर लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं.
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फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर दर्ज शिकायत के बाद पिछले महीने गिरफ्तार किया था. बता दें जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 6 एफआईआर दर्ज है. उनके खिलाफ हाथरस में 2 और गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में 1-1 एफआईआर दर्ज हुआ है. 33 साल के जुबैर को पिछले सप्ताह दिल्ली की अदालत ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में जमानत दे दी है. हालांकि उन पर उत्तर प्रदेश में अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं, जिसके खिलाफ जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली की कोर्ट से अलग-अलग केस में बेल के बावजूद याचिकाकर्ता अभी भी कई मामलों में उलझा है. हम बाकी सभी मामलों में याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दे रहे हैं. यूपी में दर्ज सभी FIR दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर किए जा रहे हैं.
HIGHLIGHTS
- मोहम्मद जुबैर को सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है.
- यूपी में दर्ज सभी FIR को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया.
- जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 6 एफआईआर दर्ज है.