सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एयरलाइंस कंपनियों को लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कैंसिल हुए टिकट के रिफंड तत्काल देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर लॉकडाउन के दौरान यात्रा का टिकट था तो उसका पैसा तत्काल एयरलाइंस वापस करें. अगर लॉकडाउन के बाद की यात्रा के लिए टिकट कैंसिल कराया गया था तो भी उसका पैसा तीन हफ्ते के भीतर वापस करना होगा.
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब लोगों के पास फ्लाइट की टिकट थी तो उन्हें इसका पैसा वापस किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए डीजीसीए द्वारा क्रेडिट सेल के माध्यम से एयरलाइंस द्वारा लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई उड़ानों पर यात्रियों के टिकटों के रिफंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि टिकट अगर एजेंट ने बेचा है तो एयर टिकट के लिए रिफंड शेल भी एजेंट के माध्यम से ही इस्तेमाल होना चाहिए.
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क्या है मामला
लॉकडाउन के कारण देशभर में फ्लाइट का संचालन रद्द कर दिया गया. इस दौरान तमाम यात्री ऐसे थे जिन्होंने 25 मार्च से 24 मई 2020 के बीच हवाई टिकट बुक कराया था और एयरलाइंस ने उनसे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भुगतान हासिल किया था. जब फ्लाइट कैंसल हो गई तो लोगों ने इसका रिफंड वापस मांगा. एयरलाइंस यात्रियों का पैसा देने में आनाकानी करने लगीं और पैसे की जगह उन्हें क्रेडिट शेल देने लगे जिसके बदले में बाद में वे कभी टिकट बुक करा सकेंगे. इस पर पर यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरलाइंस को इन कैंसिल टिकटों का पूरा पैसा वापस करना होगा और इसके लिए कोई भी कैंसिलेशन चार्ज वे नहीं लगा सकतीं. यह रिफंड टिकट कैंसिल होने के तीन हफ्ते के भीतर होना चाहिए. यदि किसी ने किसी एजेंट के माध्यम से लॉकडाउन पीरियड के दौरान यात्रा के लिए टिकट बुक कराया था तो उसका पैसा तत्काल वापस करना होगा.
Source : News Nation Bureau