सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि सूचना आयुक्तों के खाली पड़े पदों को छह महीने में सभी पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करे. उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयुक्त की तर्ज पर केंद्रीय सूचना आयुक्तों और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करे. सर्च कमेटी की ओर से उम्मीदवारों को चुनने की कसौटी को सार्वजनिक किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सूचना आयुक्तों के चयन के लिए सिर्फ पूर्व नौकरशाहों, सरकारी अधिकारियों पर ही विचार न हो, बल्कि फील्ड के विशेषज्ञों को भी इन पदों पर पर नियुक्ति के लिए विचार होना चाहिए.
Source : अरविंद सिंह