पीएम उद्घाटन करें या नहीं, जून में जनता के लिए खोलें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गाजियाबाद को हरियाणा के पलवल से जोड़ने वाले ईस्टर्न पेरफेरल एक्सप्रेस-वे को तय समय पर खोलने का आदेश जारी किया है।

author-image
Narendra Hazari
एडिट
New Update
पीएम उद्घाटन करें या नहीं, जून में जनता के लिए खोलें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे : सुप्रीम कोर्ट

ईस्टर्न पेरिफेरल (फाइल फोटो-पीटीआई)

Advertisment

ईस्टरन पेरिफेरल एक्सप्रेसे-वे को जनता को खोले जानेे में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

कोर्ट ने एक जून से ईस्टर्न पेरफेरल एक्सप्रेस-वे को तय समय पर खोले जाने का निर्देश दिया है।

दरअसल इस एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था, लेकिन व्यस्तताओं के चलते वह इसका उदघाटन नहीं कर पा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि एक्सप्रेस-वे को खोले जाने के लिए प्रधानमंत्री का इंतजार करने की जरुरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे तय समय पर ही खोला जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'अगर प्रधानमंत्री के पास उद्घाटन के लिए समय नहीं है और 31 मई तक उद्घाटन नहीं होता है तो जून में इसे आम लोगों के लिए खोल दें।'

और पढ़ें: महातिर मोहम्मद होंगे मलेशिया के नए प्रधानमंत्री

बता दें कि इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनावों के दौरान काफी व्यस्त हैं और लंबे समय से इस एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन अटका पड़ा है।

ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के जरिए यूपी से हरियाणा होते हुए आने-जाने वाले ट्रकों को दिल्ली में नहीं आना पड़ेगा। अभी यह सभी ट्रक दिल्ली होकर आते-जाते हैं। इससे दिल्ली पर ट्रैफिक का बोझ बढ़ जाता है।

बता दें कि ईस्टर्न पेरिफेरल की मदद से पलवल से कुंडली के बीच का सफर आधे से भी कम हो जाएगा।

और पढ़ें: कर्नाटक में आज शाम थम जाएगा चुनावी प्रचार, 12 मई को होगा मतदान

Source : News Nation Bureau

Supreme Court NHAI SC Eastern Peripheral Expressway expressway Delhi
Advertisment
Advertisment
Advertisment