सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली मामले पर SIT गठित करने से किया इनकार, कहा- हाईकोर्ट में करें मांग

संदेशखाली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी जांच सीबीआई और एसआईटी से कराने की मांग की गई थी. साथ ही इस केस को राज्य से बाहर भी करने का आग्रह किया गया था. लेकिन शीर्ष अदालत ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है.

author-image
Prashant Jha
एडिट
New Update
supreme court

सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

संदेशखाली मामले पर SIT गठित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज  कर दिया है. शीर्ष कोर्ट ने एसआईटी जांच वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप ये याचिका हाईकोर्ट में लगाए और इस पर सुनवाई की मांग करें.  यहां मांग करने से कुछ नहीं होगा. आपने रिट याचिका क्यों नहीं दायर की. कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत संज्ञान लिया तो है.  गौरतलब है कि बीते दिनों संदेशखाली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी जांच सीबीआई और एसआईटी से कराने की मांग की गई थी. साथ ही इस केस को राज्य से बाहर भी करने का आग्रह किया गया था. लेकिन शीर्ष अदालत ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है.

इस मामले में याचिकाकर्ता वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने संदेशखाली घटना के बारे में शीर्ष कोर्ट को अवगत कराते हुए कहा कि ज्यादातर पीड़ित अनुसूचित जाति वर्ग के हैं. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है तो आप वहां जाकर सीबीआई जांच की मांग भी कर सकते हैं. इसके साथ ही आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि मैं मामले का ट्रांसफर पश्चिम बंगाल के बाहर करने की भी गुहार लगा रहा हूं. वहां परिस्थिति बेहद खराब है. इस लिए मामले का ट्रांसफर पश्चिम बंगाल के बाहर किया जाए.

Source : News Nation Bureau

sandeshkhali Sandeshkhali case sandeshkhali issue news sandeshkhali issue sandeshkhali incident SC on Sandeshkhali Sandeshkhali Vidhan Sabha Constituency
Advertisment
Advertisment
Advertisment