Supreme Court: लोकसभा चुनाव में अभियान के लिए जमानत की याचिका दायर करने वाले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अदालत से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार दिया है. बता दें कि हेमंत सोरेन भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन दिनों जेल में हैं. उन्होंने देश की शीर्ष अदालत से चुनाव में पार्टी और प्रत्याशी के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. इस पर बुधवार को माननीय अदालत ने सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत वाली याचिका पर देश की शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा कि, निचली अदालत इस मामले पर संज्ञान ले चुकी है. यही नहीं नियमित बेल याचिका भी इस केस में खारिज की जा चुकी है. ऐसे में आपकी गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई करने का कोई आधार नहीं बन रहा है.
सर्वोच्च अदालत ने सोरेने के वकील कपिल सिब्बल से कहा - आपका आचरण बहुत कुछ कहता है, हमें आशा है कि आपके मुवक्किल स्पष्टता से आएंगे लेकिन आपकी ओर से कई तथ्य छुपाए गए हैं. कोर्ट ने तथ्य छिपाने के लिए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से भी नाखुशी जताई.
यही नहीं शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आपकी याचिका के गुण दोष पर विचार किए बिना ही गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को खारिज करेंगे. वहीं कोर्ट की नाराजगी के बाद कपिल सिब्बल की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत वाली हेमंत सोरेन की याचिका वापस ले ली गई.
Source : News Nation Bureau