सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चलने वाले धोखाधड़ी के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा।
मामला 2009 का है जिसमें एक चीनी कंपनी जेडटीई को वीसा छूट की सिफारिश तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को एक साल में ट्रायल पूरा करने के भी आदेश दिए हैं।
टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने और व्यापारी अभिषेक वर्मा ने कथित तौर पर फर्जी तरीके से तत्कालीन गृहराज्य मंत्री अजय माकन के लेटर हेड पर एक चीनी कंपनी को वीसा छूट की सिफारिश तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की थी।
इस मामले में अभिषेक वर्मा और टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 471, 511 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 के तहत सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था।
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Source : News Nation Bureau