Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा की एंबी वैली नीलामी पर रोक लागाने वाली याचिका की खारिज

सहारा की तरफ से एक हलफनामा दाखिल कर यें मांग की गई थी कि उनकी एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल रोक दी जाए।

author-image
Deepak Kumar
एडिट
New Update
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा की एंबी वैली नीलामी पर रोक लागाने वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अर्जी ठुकराई (पीटीाई)

Advertisment

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की उस अर्जी को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने एंबी वैली की नीलामी को फिलहाल रोकने की मांग की थी। सहारा की तरफ से एक हलफनामा दाखिल कर यें मांग की गई थी कि उनकी एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल रोक दी जाए।

सहारा की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि वो रुपये वापस करने के लिए किसी नए प्लान पर काम कर रहे हैं ऐसे में एंबी वैली की नीलीमी फिलहाल रोक दी जाए। लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की इस अपील को ठुकराते हुए एंबी वैली की नीलामी वाला फैसला जारी रखने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले बकाया पैसे जमा किए जाएं, उसके बाद देखा जाएगा कि निवेशकों का पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नहीं। हम यह भी देखेंगे कि वे निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे।

दरसअल सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को एक नया आदेश जारी करते हुए सहारा प्रमुख से 7 सितंबर तक 1805 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमबी वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।

पीएम की सांसदों को फटकार, कहा- 'जो करना है करिए 2019 में मैं देखूंगा'

Source : News Nation Bureau

Supreme Court SC Sahara group Aamby Valley Subrata Roy
Advertisment
Advertisment