उच्चतम न्यायालय ने देश में पुलिस सुधारों के लिये दायर जनहित याचिका पर यह कहते हुए शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया कि 'हमारे आदेशों को कोई नहीं सुनता।'
प्रधान न्यायाधीश जी एस खेहर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, 'माफ कीजिए। अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।'
अधिवक्ता और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया था।
इसके बाद पीठ ने कहा, 'पुलिस सुधार लगातार जारी है। हमारे आदेशों को कोई नहीं सुनता है।' उपाध्याय ने इस याचिका में वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यकाल निर्धारित करने सहित व्यापक पुलिस सुधार लागू करने का केंद्र और राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया है।
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Source : News Nation Bureau