Hathras Stampede: उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए भगदड़ मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल इस केस में 12 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होना थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है लेकिन इस मामले पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय ही जाना उचित होगा. हाई कोर्ट इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए पूरी तरह सक्षम भी है.
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सत्संग के दौरान मची थी भगदड़
बता दें कि यूपी के हाथरस के पास एक सत्संग के दौरान अचानक भगदड़ मच गई थी. इस भगदड़ की वजह से 121 लोगों की जान चली गई थी. वहीं कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई थी. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका को लेकर शुक्रवार 12 जुलाई को सुनवाई होना थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया और इस केस में हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है.
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क्या थी याचिकाकर्ता की मांग
हाथरस में हुई भगदड़ दुर्घटना में 121 लोगों के मारे जाने के बाद एक याचिकाकर्ता ने इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए याचिका लगाई थी. याचिकाकर्ता की मांग थी कि इस केस को देश की सर्वोच्च अदालत के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में पांच सदस्यों वाली एक बेंच को नियुक्त किया जाए.
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बता दें कि इस सत्संग में करीब ढाई लाख लोगों के आने की जानकारी सामने आई है. जबकि सत्संग को लेकर सिर्फ 80 हजार लोगों के हिसाब से ही इंतजाम किए गए थे. बताया जा रहा है कि सत्संग करने वाले बाबा भोले जिनका नाम नारायाण साकार हरि भी है उनके चरणों की धूल लेने की होड़ में कई लोग भागने लगे इसी भगदड़ में एक के ऊपर एक कई लोग आ गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई.
Source : News Nation Bureau