देश में दर्ज केसों से राहत के लिए नूपुर शर्मा की याचिका पर SC की फटकार

पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा अपने खिलाफ देशभर में दर्ज मुकदमों को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने पहुंची थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया.

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Deepak Pandey
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देश में दर्ज केसों से राहत के लिए नूपुर शर्मा की याचिका पर SC की फटकार( Photo Credit : File Photo)

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पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा अपने खिलाफ देशभर में दर्ज मुकदमों को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने पहुंची थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया. करीब 30 मिनट से ज्यादा समय चली सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान के बाद देश में जिस तरह से अशांति फैली, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नुपुर को जिम्मेदार है. यहां तक कह दिया कि विवादित बयान के चलते जो देश में अशांति और असंतोष का माहौल बना, उसमें ही उदयपुर जैसी घटना सामने आई.

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कोर्ट की टिप्पणियां कई के लिए चेतावनी

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की खंडपीठ ने न सिर्फ नूपुर शर्मा बल्कि उन तमाम पक्षों पर टिप्पणी की, जो नूपुर शर्मा के बयान के बाद बने अशांति के माहौल के लिए जिम्मेदार हैं. खंडपीठ ने कहा कि क्या उन्हें नहीं नजर आ रहा कि क्या कुछ हो रहा है? पार्टी प्रवक्ता होने का मतलब यह नहीं कि कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल जाता है, डिबेट में जो कुछ कहा गया और उसके बाद एजेंडा चलाया गया, वह सब कोर्ट की नजरों से अछूता नहीं है. नूपुर की शिकायत पर जहां गिरफ्तारी हो गई, वहीं नूपुर के खिलाफ पुलिस ने क्या एक्शन लिया?

सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां उन सभी लोगों के लिए एक तरह से चेतावनी के तौर पर देखी जा सकती हैं, जो अशांति फैलाने वाले बयान देते हैं या एजेंडा सेट करते हैं. आज की सुनवाई से पुलिस भी सुप्रीम सवालों के कठघरे में है.

नूपुर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हैं. याचिका में कहा था कि उन्हें लगातार अलग-अलग राज्यों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, रेप करने की धमकी दी जा रही है. ऐसे ही माहौल में सभी राज्यों में जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना, उनकी सुरक्षा के लिए जोखिम भरा है.

याचिका के जरिए मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं, उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने उन्हें देश से माफी मांगने को कहा है. उन्होंने कहा कि उनके बयान से देशभर में अशांति फैल गई. आपने टेलीविजन पर आकर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की.

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नूपुर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने बचाव की कोशिश में कहा कि नूपुर अपने बयान के लिए माफी मांग चुकी हैं. डबल बेंच ने कहा कि बयान की वजह से पूरे देश भर में अशांति फैलने के बाद माफी मांगने का क्या मतलब रह जाता है और अगर माफी मांगनी भी है तो टीवी पर ही जाकर देश भर से माफी मांगनी थी. माफी मांगने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है. 

इसके बाद याचिका पर विचार करने या किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया. हालांकि उन्हें यह जरूर मौका दिया कि वह अपनी याचिका वापस ले सकती हैं. फटकार के बाद नूपुर शर्मा की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह ने याचिका वापस ले ली. याचिका खारिज होने के बाद वापस लेने से उनके पास बाकी कानूनी विकल्प खुले हुए हैं.

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