सुप्रीम कोर्ट ने धरना प्रदर्शन से सड़क पर जाम होने की वजह से लोगों को होती परेशानी पर एक याचिका पर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर ब्लॉक नहीं किया जा सकता. दरअसल, नोएडा की एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों, सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए, ताकि नोएडा और दिल्ली के बीच सड़क सुचारुरुप से चल सकें, ताकि रास्ते प्रभावित न हो. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सड़कों पर यातायात बिना किसी बाधा के चले.
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दरअसल, किसान आंदोलन (Farmer Protest) के कारण नोएडा से दिल्ली सड़क मार्ग पर लगाए गए बैरिकेड को हटाने की मांग की जा रही है. नोएडा से दिल्ली सड़क मार्ग पर लगे बैरिकेड के कारण आम लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ रही है.
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वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जाना चहिए. जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करने की मांग की है.
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दरअसल, नोएडा में रहने वाली एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ये दावा किया कि दिल्ली नोएडा में लगे बैरिकेड के कारण उसे दिल्ली जाने में 20 मिनट के बजाय दो घंटे का सफर तय करना पड़ता है. याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल ने दावा किया है कि वो नोएडा में रहती हैं और उन्हें अपनी मार्केटिंग की नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आना- जाना पड़ता है.
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HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने सड़क बंद करने पर जताई नाराजगी
- 'किसी भी सूरत में ब्लॉक नहीं होनी चाहिए रास्ता'
- नोएडा में रहने वाली एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है