निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की अधिकतम फीस तय करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब

सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है. यानी इस मामले अब एक हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी

author-image
Aditi Sharma
एडिट
New Update
supreme court

सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की अधिकतम फीस तय करने की मांग पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है. सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है. यानी इस मामले अब एक हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मुफ़्त या बेहद रियायती क़ीमत पर ज़मीन हासिल करने वाले निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज़ो के मुफ़्त इलाज की मांग पर सुनवाई की

इस मामले पर सुनवाी करते हुए CJI ने कहा कि हम सभी निजी अस्पतालों की बात नहीं कर रहे पर मुफ़्त में पाई ज़मीन पर बने चैरिटेबल हॉस्पिटल को तो मरीज़ो का मुफ्त इलाज करना चाहिए. इसको लेकर जस्टिस लोढ़ा की बेंच का दिया एक पुराना फैसला भी है कि ऐसे अस्पतालों को एक निश्चित संख्या में मरीजो का इलाज मुफ्त करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार नहीं चाहती तब्‍लीगी मरकज मामले की सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा

वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि जिनको रियायती कीमत पर या मुफ्त में ज़मीन मिली है, वो हॉस्पिटल एक निश्चित संख्या में मरीजो का मुफ़्त इलाज कर रहे है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजी अस्पतालों में कोरोना के सभी मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किये जाने की मांग पर निजी अस्पतालों से  जवाब मांगा है. सरकार भी इस मामले पर जवाब दाखिल करेगी. इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.

यह भी पढ़ें: RBI ने ग्राहकों की सुविधा के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने का किया ऐलान

इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर रहा था कि वो नियमों के मुताबिक प्राइवेट या चैरिटबल हॉस्पिटल को कोरोना मरीजो के मुफ्त इलाज के लिए नहीं कह सकती. ऐसा कोई नियम राज्य सरकार ज़रूर बना सकती है.

Supreme Court covid-19 corona Centre private hospital
Advertisment
Advertisment
Advertisment