सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के पास बनाई जा रही मल्टीलेवेल पार्किंग को तोड़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो यथास्थिति बनाए रखें।
जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि राज्य सरकार ताज इलाके के संरक्षण और प्रदूषण से बचाने के लिये क्या नीति बना रही है।
मल्टी लेवेल पार्किंग लॉट ताजमहल के पूर्वी दरवाज़े से एक किलोमीटर की दूरी पर है। कोर्ट ने कहा है कि वहां पर यथास्थिति बनाए रखा जाए और किसी भी तरह का निर्माण न किया जाए।
10,400 वर्ग किलोमीटर के इलाके को ताज इलाका चिह्नित किया गया है ताकि इस पुरातात्विक महत्व के धरोहर को बचाया जा सके।
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तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सरकार इसकी सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है और जल्द ही सरकार इस संबंध में एक नीति बनाकर कोर्ट के सामने पेश करेगी।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिये 15 नवंबर की तारीक तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को इस मल्टीलेवेल पार्किंग को तोड़ने का आदेश दिया था।
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Source : News Nation Bureau