निवेशकों को पैसा लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निवेशकों को पैसा लौटाने से जुड़ा मामला सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और बाजार नियामक संस्था के बीच का है।
इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रॉय को 552 करोड़ रुपये जमा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि अगर रॉय पैसा नहीं जमा करा पाते हैं तो कोर्ट जब्त की गई एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर देगी।
इससे पहले 19 जून को रॉय के पैरोल को 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए रॉय 18 मई को सेबी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। हालांकि सेबी की विशेष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
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सेबी कोर्ट को इस मामले में रॉय और उनके ग्रुप की तीन कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करना है।
2012 में सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट और उनके प्रोमोटर सुब्रत रॉय के साथ तीन निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन सभी पर शेयर बाजार में कंपनी लिस्ट किए बिना निवेशकों से पैसे उगाही करने का आरोप है।
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HIGHLIGHTS
- निवेशकों को पैसा लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी
- निवेशकों को पैसा लौटाने से जुड़ा मामला सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और सेबी के बीच का है
Source : News Nation Bureau