सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई कल यानी बुधवार को भी जारी रखेगा. क्या संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली दलीलें, जो सामान्य श्रेणई के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देती है, संविधान द्वारा सुना जा सकता है. इसपर बुधवार को सुनवाई होगी.
बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में लोकसभा चुनाव से पहले संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण का दिया था. हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले को कई संगठनों ने चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई.
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2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले की नियम-कायदों की रोशनी में समीक्षा करने की मंजूरी दी थी. जिसे लेकर आज यानी मंगलवार को सुनवाई हुई. बुधवार को भी यह सुनवाई होगी.