दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा की और से दायर याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. दरअसल, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय इस बारे में मिली शिकायत पर जल्द कार्रवाई करे. याचिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गई है.
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याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में राहुल गांधी का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की भी अपील की है. आपको बता दें कि बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा था. डॉ. स्वामी ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के कारण उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए.
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आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2003 में अपने सहयोगी के साथ बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी का ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन करवाया था. इस कंपनी के दस्तावेजों में राहुल गांधी को कंपनी का डायरेक्टर और सचिव दिखाया गया था और राहुल गांधी की जन्मतिथि भी दर्ज थी. इस कंपनी द्वारा ब्रिटेन में दाखिल वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है. राहुल गांधी ने इस कंपनी को साल 2009 में बंद कर दिया था.
Source : News Nation Bureau