सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उसकी मां को नजरबंदी से मुक्त करने की मांग की गई थी. बता दें कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूता मुफ्ती को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 के अनेक प्रावधान समाप्त करने और इस राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभक्त करने के पिछले साल 5 अगस्त के सरकार के फैसले से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था.
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की लोक सुरक्षा कानून के तहत नजरबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पिछले दिनों इल्तिजा ने याचिका में संशोधन के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन दायर किया था. इल्तिजा मुफ्ती ने अपने आवेदन में न्यायालय से कहा था कि वह अपनी याचिका में संशोधन करना चाहती हैं और इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बनाना चाहती है. आवेदन में इस नजरबंदी को चुनौती देने के आधारों में संशोधन करके 26 फरवरी के आदेश की पुष्टि करने और इसके बाद पांच मई तथा 31 जुलाई को नजरबंदी की अवधि बढ़ाने के आदेशों को चुनौती देना चाहती हैं.
इल्तिजा ने अपनी याचिका में कई आधारों पर महबूबा की नजरबंदी को चुनौती दे रखी है. इसमें कहा गया है कि नजरबंदी के लिए डोजियर तैयार करते समय पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया और यह लोक सुरक्षा कानून की धारा 8(3)(बी) का उल्लंघन करता है. इल्तिजा ने अपने आवेदन में याचिका में संशोधन की अनुमति मांगते हुए इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मानने तथा केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को महबूबा को न्यायालय में पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया.