surgicalstrike2 : POK में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद जैसलमेर बॉर्डर के आसपास के गांवों में रात्रि आवाजाही पर रोक

जैसलमेर जिला कलक्टर नमित मेहता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है

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Sushil Kumar
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surgicalstrike2 : POK में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद जैसलमेर बॉर्डर के आसपास के गांवों में रात्रि आवाजाही पर रोक

भारतीय सेना

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पुलवामा आतंकी हमले के बाद बदले की कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है. इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने POK में जैश ए मोहम्मद के अड्डों को तबाह कर दिया है. इधर, राजस्थान से लगते बॉर्डर इलाके में भी सुरक्षा के लिहाज से बड़े कदम उठाए गए हैं. राजस्थान के सीमावर्ती जिला जैसलमेर में भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों और जिल के निवासियों की

सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर जिला कलक्टर नमित मेहता ने सीमा की 5 किलोमीटर परिधि में रात्रि प्रवेश और आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है.जैसलमेर जिला कलक्टर नमित मेहता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है. जैसलमेर जिला कलक्टर नमित मेहता द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जिन क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, उनमें जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के किशनगढ़, तनोट, साढेवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाउ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठा, जामराऊ, खुईयाला, जाजिया, खारा, मूंगर, सोम, रोहिड़ेवाला, लौहार, आसूदा, धौरोई, बिछड़ा, मीठड़ाऊ, किरड़वाली, जीयाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली, बाहला, भारेवाला, दादु, ड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचंदवाला तथा करुया बेरी आदि शामिल हैं. इन सभी इलाकों में शाम 6 बज से सुबह 7 बजे तक 26 फरवरी से बिना वैध अनुमति पत्र के प्रवेश करने और अन्य गतिविधियों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.

आदेश के अनुसार जिले में इन क्षेत्रों के निवासियों एवं इनमें प्रवेश तथा विचरण करने वाले सभी व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे प्रतिबधिंत क्षेत्र में शाम 6 बजे से सुबह 7 बज तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं
जाए अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.

Source : News Nation Bureau

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