देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किडनी फेल होने के बाद देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में डायलिसिस पर रखा गया। जल्द ही डॉक्टर उनकी किडनी भी बदलने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में सब के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि किडनी खराब क्यों हो जाती है।
I am in AIIMS because of kidney failure. Presently, I am on dialysis. I am undergoing tests for a Kidney transplant. Lord Krishna will bless
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 16, 2016
किडनी फेल क्यों होता है ?
1.लगातार काम करते रहना और पर्याप्त मात्रा में आराम ना करना, कम से कम पानी पीना
2.अगर शुगर की बिमारी है तो उसका ठीक से इलाज ना कराना और उसमें लापरवाही बरतना
3.रोजाना ज्यादा से ज्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करना, इसका सबसे ज्यादा असर किडनी पर ही पड़ता है।
4. पेशाब आने पर उसे बहुत देर तक रोके रखना।
5.हाई बीपी के इलाज में कोताही करना और ज्यादा मात्रा में शराब पीना किडनी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।
कैसे होता है किडनी ट्रांसप्लांट ?
1.किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीज और किडनी देने वाले के ब्लड ग्रुप से लेकर टिश्यू मैचिंग तक कई टेस्ट किए जाते हैं।
2.किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाती है ताकि गड़बड़ होने पर पताया लगाया जा सके।
3.मरीज के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसे दूसरे लोगों से अलग रखा जाता है ताकि मरीज को इन्फेक्शन से बचाया जा सके।
4.जिस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा होती है उसे हर महीने स्वास्थ्य विभाग को इसकी रिपोर्ट भेजनी होती है।
5.मरीज को किडनी एक्सपर्ट डॉक्टर की देख रेख में हमेशा दवाई लेनी होती है और इसमें कोताही जानलेवा साबित हो सकती है।
ये भी पढ़ें: किडनी फेल होने के कारण एम्स में भर्ती हूंः सुषमा स्वराज
किडनी ट्रांसप्लांट के कानूनी पहलू
1.ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट कानून में उन लोगों की जानकारी दी जाती है जो अपने किसी सगे संबंधी या दोस्त को अंग दान कर सकते हैं
2.आमतौर पर ब्लड रिलेशन वाले लोगों को ही किसी व्यक्ति को किडनी देने की इजाजत दी जाती है।
3.किडनी दान देने के प्रॉसेस के तहत एक समिति दानकर्ता की किडनी लेने लायक है या नहीं इस पर भी विचार करती है।
4.किडनी ट्रांसप्लांट के पूरे प्रॉसेस की वीडिग्राफी कराई जाती है जिससे डोनर से संबंधित सारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सके
भारतीय कानून के मुताबिक शरीर के किसी भी हिस्से को बेचने या खरीदने पर 10 साल की सजा या फिर 2 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
Source : News Nation Bureau